देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को नए साल से पहले बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को महंगाई भत्ते (डीए) में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी, जिसके बाद शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। यह बढ़ा हुआ डीए एक जनवरी 2025 से लागू होगा, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलेगी।
अपर सचिव वित्त अमिता जोशी के आदेश के अनुसार, पहली जुलाई 2024 से कर्मचारियों और पेंशनरों को 53 प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान किया जा रहा था। अब इसे बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है। यह लाभ राज्य सरकार के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को मिलेगा। हालांकि, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों पर यह आदेश सीधे लागू नहीं होगा। उनके लिए संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे।
आदेश के मुताबिक, एक जनवरी 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक के संशोधित डीए का बकाया (एरियर) कर्मचारियों और पेंशनरों को नकद भुगतान किया जाएगा। इसके बाद, एक मई 2025 से डीए का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जाएगा। अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन अंशदान और नियोक्ता के हिस्से की समान राशि उनके एनपीएस खाते में जमा होगी, जबकि शेष राशि नकद दी जाएगी।
इस फैसले का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। उत्तराखंड कर्मचारी महासंघ के एक पदाधिकारी ने कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच डीए में वृद्धि कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी और सरकार का आभार जताया। यह वृद्धि विशेष रूप से निम्न और मध्यम वर्ग के कर्मचारियों के लिए मददगार साबित होगी, जो महंगाई के दबाव का सामना कर रहे हैं।
हालांकि, कुछ कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि बकाया राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए ताकि कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। यह कदम उत्तराखंड सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों को प्राथमिकता दी जा रही है।
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