सोलन। विशेष न्यायाधीश सोलन द्विजीय की अदालत ने 450 ग्राम से ज्यादा चरस के साथ गिरफ्तार कुल्लू के आनी निवासी एक व्यक्ति कोपांच साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे छह महिने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
डिस्ट्रिक्ट अटार्नी संजय पंडित ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 29 मार्च 2018 को सोलन के सदर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल नवीन कुमार पुलिस टीम के साथ आधी रात के बाद लगभग सवा 12 बजे शामती के काली माता मंदिर के पास पर गश्त कर रहे थे।
इसी दौरान उन्हें सोलन की ओर से एक युवक पैदल आता दिखाई दिया। युवक के कंधे पर एक पिट्ठू बैग लदा हुआ था। इससे पहले कि पुलिस उसे रोक कर उससे पूछताछ करती वह पुलिस को देखकर सड़क के दूसरी ओर खाई में उतर कर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस टीम ने उसे घेर कर दबोच लिया।
इसके पूछताछ में युवक ने अपना नाम मनोज कुमार बताया। उसने बताया कि वह कुल्लू के आनी उपमंडल के रेहची गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उसका पिट्ठू बैग चैक किया तो उसके अंदर एक पीली रंग की पालीथिन में कुछ ठोस पदार्थ मिला। थैली को खोल कर देखा गया तो उसमें 450 ग्राम चरस बरामद हुई।
इसके बाद पुलिस ने मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में मामले की चार्जशीट पेश करने के बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 9 गवाह पेश किए गए।
अंतत: इस मामले में गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष जिला जज द्वितीय पंकज ने मनोज कुमार को नशे का कारोबार करने का दोषी पाया।
उसे पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। उस पर 25 हजार का जुर्माना भी ठोका गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर से मामले की पैरवी लोक अभियोजक चंदर सागर नेगी ने की।
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