कोलकाता कांड: आरोपी संजय रॉय को अदालत ने दोषी माना, सुनते ही चिल्ला पड़ा संजय - सत्यमेव जयते

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Saturday, January 18, 2025

कोलकाता कांड: आरोपी संजय रॉय को अदालत ने दोषी माना, सुनते ही चिल्ला पड़ा संजय


कोलकाता। सियालदह की अदालत ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है। सियालदह कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अनिर्बान दास ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट सोमवार को सजा का ऐलान करेगा।

कोर्ट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को आधार मानते हुए कहा कि घटनास्थल और पीड़िता के शरीर पर मिले डीएनए सबूत संजय रॉय की संलिप्तता को साबित करते हैं। जज अनिर्बान दास ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए।’ उन्होंने कहा, ‘और जिस तरह से तुमने पीड़िता का गला घोंटा, तुम्हें मौत की सजा या उम्रकैद दी जा सकती है। बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के सेक्शन 64 के तहत कम से कम 10 साल की सजा है और सेक्शन 66 के तहत 25 साल या आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान है।’

कोर्ट में संजय रॉय ने खुद को निर्दोष बताया। कोलकाता पुलिस में पहले सिविक वॉलंटियर रहे रॉय ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, ‘मुझे फंसाया गया है, असली अपराधी बाहर घूम रहे हैं। मैंने यह अपराध नहीं किया। जिन लोगों ने यह किया है, उन्हें क्यों छोड़ा जा रहा है?’ हालांकि, संजय रॉय ने पहले अपराध कबूल किया था।

सीबीआई ने अक्टूबर 2022 में दाखिल 45 पन्नों की चार्जशीट में बताया कि पीड़िता का खून संजय रॉय की जीन्स और जूतों पर मिला था। घटना स्थल से संजय के बाल और ब्लूटूथ ईयरपीस भी बरामद हुए, जो उसके फोन से कनेक्ट था।

तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘कुछ लोग जनता को गुमराह करने के लिए न्याय में देरी पर सवाल उठा रहे थे। यह अपराध छिपाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि इसमें कई सवाल थे। अदालत में सभी पक्षों को सुना गया है। सीबीआई की जांच अभी जारी है।’

कोर्ट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को आधार मानते हुए कहा कि घटनास्थल और पीड़िता के शरीर पर मिले डीएनए सबूत संजय रॉय की संलिप्तता को साबित करते हैं। जज अनिर्बान दास ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए।’ उन्होंने कहा, ‘और जिस तरह से तुमने पीड़िता का गला घोंटा, तुम्हें मौत की सजा या उम्रकैद दी जा सकती है। बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के सेक्शन 64 के तहत कम से कम 10 साल की सजा है और सेक्शन 66 के तहत 25 साल या आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान है।’

कोर्ट में संजय रॉय ने खुद को निर्दोष बताया। कोलकाता पुलिस में पहले सिविक वॉलंटियर रहे रॉय ने कहा, ‘मुझे फंसाया गया है, असली अपराधी बाहर घूम रहे हैं। मैंने यह अपराध नहीं किया। जिन लोगों ने यह किया है, उन्हें क्यों छोड़ा जा रहा है?’ हालांकि, संजय रॉय ने पहले अपराध कबूल किया था।

सीबीआई ने अक्टूबर 2022 में दाखिल 45 पन्नों की चार्जशीट में बताया कि पीड़िता का खून संजय रॉय की जीन्स और जूतों पर मिला था। घटना स्थल से संजय के बाल और ब्लूटूथ ईयरपीस भी बरामद हुए, जो उसके फोन से कनेक्ट था।


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