सोलन में बघाट बैंक घोटाला: तीन अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल - सत्यमेव जयते

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Saturday, May 10, 2025

सोलन में बघाट बैंक घोटाला: तीन अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल



सोलन। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बघाट अर्बन को-ऑप्रेटिव बैंक के तीन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अनियमितताओं का मामला सामने आया है। स्थानीय निवासी अभय शर्मा की शिकायत पर पुलिस थाना सदर सोलन में दर्ज मामले में बैंक अधिकारियों पर नियमों की अनदेखी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (बीओडी) के निर्देशों का पालन न करने का आरोप है। इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ माननीय न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।

अभय शर्मा ने 7 सितंबर 2022 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने 2019 में बघाट बैंक से 1 करोड़ 35 लाख रुपये का ऋण लिया था, जिसके एवज में अपनी जमीन गिरवी रखी थी। कोविड-19 महामारी के कारण वह किस्तें चुकाने में असमर्थ रहे। इस दौरान बैंक ने सरफेसी एक्ट-2012 के तहत नोटिस जारी किया और 12 मई 2022 को उनकी जमीन की नीलामी कर दी। हालांकि, 18 मई 2022 को बैंक के बीओडी ने नीलामी रद्द करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद, बैंक अधिकारियों ने नीलामी को रद्द नहीं किया और अगस्त 2022 में जमीन का सेल सर्टिफिकेट जारी कर दिया। शर्मा से मुकदमे के नाम पर 57 लाख रुपये वसूलने के बाद भी उनकी जमीन दिल्ली की एक फर्म को बेच दी गई, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ।

पुलिस जांच में पाया गया कि बैंक के अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी की और बीओडी के निर्देशों का पालन नहीं किया। इस मामले में तीन आरोपी अधिकारियों—नंद लाल चौहान (52, एजीएम, बघाट बैंक), भूपेंद्र कुमार (56, डीजीएम, बघाट बैंक), और राजकुमार (53)—के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 41(1) के तहत नोटिस जारी किया गया। जांच के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में पेश की गई है।

यह मामला सोलन में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की अनियमितताएं आम जनता का बैंकिंग प्रणाली पर भरोसा कम करती हैं। अभय शर्मा ने न्याय की उम्मीद जताते हुए कहा कि उनकी मेहनत की कमाई को गलत तरीके से हड़पने वालों को सजा मिलनी चाहिए। मामले की सुनवाई अब न्यायालय में होगी, और जनता की निगाहें इस पर टिकी हैं।


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