हिमाचल : अब स्कूलों में दिया गया शारीरिक दंड तो नपेंगे प्रभारी - सत्यमेव जयते

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Thursday, January 30, 2025

हिमाचल : अब स्कूलों में दिया गया शारीरिक दंड तो नपेंगे प्रभारी


शिमला। हिमाचल के स्कूलों में विद्यार्थियों को शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकेगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) का हवाला देकर जिला शिक्षा उपनिदेशकों को इस बाबत सख्ती के साथ निर्देश जारी किए हैं।  पत्रमें कहा गया है कि इस तरह की शिकायत पर आने पर संबंधित स्कूल प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई  की जाएगी।

बीते दिनों कुछ स्कूलों में शारीरिक दंड दिए जाने की शिकयतें मिलने का प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने कड़ा संज्ञान लिया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने कहा कि व्यापक रूप से हानिकारक और अस्वीकार्य माने जाने वाले ऐसा व्यवहार न केवल शिक्षा के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनी प्रावधानों के भी खिलाफ हैं।

आरटीई अधिनियम के तहत स्कूलों में शारीरिक दंड पूरी से प्रतिबंधित है। इन कानूनी सुरक्षाओं के बावजूद ऐसी शिकयतें मिल रही थीं जिलमें कहा गया था कि हिमाचल के कुछ शिक्षक बच्चों पर अभी भी शारीरिक दंड जैसी कार्रवाई कर रहे हैं जिनसे जिससे छात्रों की शारीरिक और मानसिक सेहत को खतरा पैदा हो रहा है। 

जिला शिक्षा उपनिदेशकों को जारी पत्र में शिक्षा निदेशक ने कहा कि शारीरिक दंड के दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव होते हैं, जो अक्सर उन समस्याओं को और बढ़ा देते हैं। व्यवहार को सुधारने के बजाय, ऐसे कार्य अक्सर छात्रों में प्रतिरोध, क्रोध, सत्ता संघर्ष और विद्रोह को बढ़ाते हैं।


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