हल्द्वानी। उत्तराखंड में नगर निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की मतदाता सूची में नामों को लेकर चल रहा विवाद अब नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। समाजसेवी शक्ति सिंह बत्र्वाल द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार (10 जुलाई 2025) को मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में सुनवाई होने की संभावना है। याचिका के अनुसार, मतदाता सूची में शामिल कुछ नामों को लेकर रिटर्निंग अधिकारियों के अलग-अलग निर्णयों से असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में कुछ उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार किए गए, जबकि कुछ के नामांकन रद्द कर दिए गए। शक्ति सिंह ने 7 और 8 जुलाई को उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर नगर निकाय और पंचायत चुनावों की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों को मतदान और नामांकन से रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी। आयोग के जवाब से असंतुष्ट होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। यह मामला राज्य में चल रहे पंचायत और निकाय चुनावों की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं।
Thursday, July 10, 2025
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उत्तराखंड: निकाय और पंचायत मतदाता सूची विवाद हाईकोर्ट में, आज (कल) हो सकती है सुनवाई
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