हाईकोर्ट: ऊधमसिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव परिणाम पर रोक - सत्यमेव जयते

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Wednesday, August 13, 2025

हाईकोर्ट: ऊधमसिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव परिणाम पर रोक



नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण नियमावली को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन ऊधमसिंह नगर जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव परिणाम 27 अगस्त 2025 को होने वाली अगली सुनवाई तक घोषित नहीं होगा।

 यह परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। 

याचिकाकर्ता जीतेंद्र शर्मा, जो ऊधमसिंह नगर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, ने दावा किया कि राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर कराए, जबकि वर्तमान में जनसंख्या अनुपात में बदलाव हुआ है। 

उन्होंने बताया कि ओबीसी जनसंख्या के आधार पर हरिद्वार पहले, उत्तरकाशी दूसरे, ऊधमसिंह नगर तीसरे, और देहरादून चौथे स्थान पर है। 

याचिका में कहा गया कि सरकार ने आरक्षण नियमों को नजरअंदाज कर ऊधमसिंह नगर में आरक्षण निर्धारित किया, जबकि हरिद्वार में, जहां ओबीसी जनसंख्या सबसे अधिक है, चुनाव नहीं कराए गए। 

याचिकाकर्ता ने मांग की कि आरक्षण का रोस्टर नए सिरे से और नियमों के अनुसार तैयार किया जाए, न कि पुरानी जनगणना के आधार पर। 

यह मामला हाल के पंचायत चुनावों, जहां ऊधमसिंह नगर में अजय मौर्या निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए, के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। कोर्ट का यह निर्णय उत्तराखंड में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पर असर डाल सकता है।

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