नैनीताल : हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव स्थगित करने की याचिका खारिज की, अगस्त से पहले होंगे चुनाव - सत्यमेव जयते

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Wednesday, July 16, 2025

नैनीताल : हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव स्थगित करने की याचिका खारिज की, अगस्त से पहले होंगे चुनाव



नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मानसून सीजन के दौरान पंचायत चुनाव अगस्त के बाद कराने की मांग वाली जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं, और पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर ही होंगे। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।देहरादून निवासी डॉ. बैजनाथ ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कांवड़ यात्रा, चारधाम यात्रा और बारिश के कारण प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ आपदा राहत कार्यों में व्यस्त हैं, जिससे पंचायत चुनाव कराना सुरक्षित नहीं है। सुनवाई के दौरान पुलिस महानिदेशक और सचिव पंचायतीराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट को बताया कि कांवड़ मेला और पंचायत चुनाव की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। पुलिस ने जानकारी दी कि कांवड़ मेले के लिए 30% फोर्स, चारधाम यात्रा के लिए 10% और चुनाव सुरक्षा के लिए अतिरिक्त 10% फोर्स रिजर्व में है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी उपलब्ध है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि चुनाव प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं है। कांवड़ मेले में शामिल हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के श्रद्धालु चुनाव की पहली तारीख से पहले लौट जाएंगे। सचिव पंचायतीराज ने बताया कि हरिद्वार में पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं, और कांवड़ यात्रा से प्रभावित निकटवर्ती जिलों में चुनाव दूसरे चरण में होंगे। कोर्ट ने बुधवार को इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था, जिसे सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया। इसके बाद कोर्ट ने पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। इस फैसले से स्पष्ट है कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव तय समय पर ही संपन्न होंगे।


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