देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए एक और वायदा पूरा करते हुए उन्हें राज्य की वर्दीधारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने इस संबंध में 'उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन हेतु सेवामुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली – 2025' जारी कर दी है।
इस नियमावली के तहत अब सेवामुक्त अग्निवीरों को पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "देश की सेवा कर लौटे अग्निवीर हमारे प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार के अवसर प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। यह निर्णय उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।" उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए हर संभव रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है।यह कदम अग्निवीरों के लिए न केवल रोजगार के नए अवसर खोलेगा, बल्कि उनकी देश सेवा की भावना को भी सम्मान देगा।


No comments:
Post a Comment